
दुर्ग। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के आदतन आरोपी रूआबांधा, भिलाई निवासी नंदु कन्नौजिया और उसका पुत्र रोहित कन्नौजिया के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों और उनके परिजनों के नाम पर अर्जित लगभग 2 करोड़ 1 लाख रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति को जब्त कर दिया गया है।
कई मामलों में आरोपी, फिर भी नहीं रुका अवैध धंधा
पुलिस के अनुसार 57 वर्षीय नंदु कन्नौजिया और उसका 26 वर्षीय पुत्र रोहित कन्नौजिया लंबे समय से गांजा का अवैध व्यापार कर रहे थे। दोनों के खिलाफ अब तक 8 से अधिक NDPS एक्ट के प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, इसके बावजूद वे चोरी-छिपे अवैध कारोबार जारी रखे हुए थे।
जांच के दौरान पुलिस को पुष्टि मिली कि दोनों ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से करोड़ों की संपत्ति जुटाई है।
जब्त की गई संपत्तियाँ
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने नशा कारोबार से कमाए अवैध धन से निम्न संपत्तियाँ अर्जित की थीं—
- रूआबांधा, भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि पर निर्मित मकान व दुकान — लगभग 70 लाख रु.
- रोहित कन्नौजिया के नाम सरस्वती कुंज, रिसाली में आलीशान मकान — लगभग 95 लाख रु.
- पुत्री निशा कन्नौजिया के नाम ग्राम धनोरा में भूमि व भवन — लगभग 37 लाख रु.
- दो पहिया वाहन — लगभग 50 लाख रु.
- विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपये जमा
- इन सभी को अवैध आय से अर्जित संपत्ति माना गया है।
सफेमा कोर्ट मुंबई को भेजा गया प्रकरण
पुलिस ने दोनों आरोपियों की समस्त संपत्ति को NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत जप्त करते हुए, आगे की कार्रवाई हेतु प्रकरण प्रशासक, NDPS/SAFEMA कोर्ट, भारत सरकार, मुंबई भेज दिया है।
यह कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि इन अवैध संपत्तियों की अटैचमेंट और राजसात की प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी की जाए।
अब तक 4 आदतन सप्लायरों पर सफेमा की कार्रवाई
- दुर्ग पुलिस द्वारा अब तक 4 आदतन मादक पदार्थ सप्लायरों के खिलाफ सफेमा के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
- इन सभी मामलों में संबंधित संपत्तियों की अटैचमेंट की प्रक्रिया SAFEMA कोर्ट द्वारा जारी है।
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और ऑपरेशन विश्वास के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।














